President Election in India 2022 : भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया UPSC FACT
वर्तमान में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव मुद्दे का कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है, उनके उत्तराधिकारी का चुनाव जुलाई में आयोजित होने वाला है। सत्तारूढ़ी पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू व संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है अन्य उम्मीदवार गौण है।
President Election in India 2022 : भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया Image credit: unsplash |
कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव:
President of India (भारतीय राष्ट्रपति) का चुनाव एक निर्वाचन मंडल प्रणाली के माध्यम से चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, इस बार की प्रक्रिया में 29 जून तक नामांकन, 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजा आएगा।
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राष्ट्रपति Bhawan: |
निर्वाचन मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन (लोक सभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सभी सदस्यों एवं राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशो की विधानसभाओ (विधायकों) के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है।
राष्ट्रपति से सम्बंधित कौन से अनुच्छेद है: Which article is related to the President?
अनुच्छेद: 52 भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद: 53 संघ की कार्यपालिका
अनुच्छेद: 54 राष्ट्रपति का चुनाव
अनुच्छेद: 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया
अनुच्छेद: 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल
अनुच्छेद: 57 पुनः चुनाव के लिए आहर्यता
अनुच्छेद: 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता
अनुच्छेद: 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की दर्शाये
अनुच्छेद: 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
अनुच्छेद: 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग
अनुच्छेद: 62 राष्ट्रपति पद रिक्त पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय
अनुच्छेद: 65 उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना
अनुच्छेद: 71 राष्ट्रपति के चुनाव सम्बंधित मामले
अनुच्छेद: 72 राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामले में दंड का स्थगन, माफी अथवा काम कर देना
अनुच्छेद: 74 मंत्री परिषद् का राष्ट्रपति को परामर्श एवं एवं सहयोग प्रदान करना
अनुच्छेद: 75 मंत्रियो से सम्बंधित अन्य प्रावधान, जैसे: नियुक्ति कार्यकाल, वेतन etc.
अनुच्छेद: 76 भारत के महान्यायवादी
अनुच्छेद: 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का सञ्चालन
अनुच्छेद: 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से सम्बंधित प्रधानमंत्री के दायित्व etc.
अनुच्छेद: 85 संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भग करना
अनुच्छेद: 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना
अनुच्छेद: 112 संघीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
अनुच्छेद: 123 राष्ट्रपति अध्ह्यादेश जारी कराने की शक्ति
अनुच्छेद: 143 राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायलय से सलाह लेने की शक्ति
राष्ट्रपति चुनाव से सम्बंधित कौन -कौन से अनुच्छेद है: Which article is related to the Presidential election?
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Which article is related to the Presidential election? |
- अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का चुनाव
- अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
- अनुच्छेद 57: पुनःनिर्वाचन हेतु पात्रता
- अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता
चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है?
मतदान से पूर्व नामांकन चरण आता है, जहाँ उम्मीदवार द्वारा चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत किया जाता है और 50 प्रस्तावको एवं 50 समर्थको की हस्ताक्षरित सूचि को नामांकन के साथ दाखिल किया जाता है। ऐसा बहुत सारे लोकप्रिय उम्मीदवारों को खड़े होने से रोकने के लिए किया जाता है
1974 में कई न जीतने वाले उम्मीदवारों ने चुनाव में ताल थोक दी थी, ये प्रस्तवाक और समर्थन राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता है।
वोटो का मूल्य और उसकी गणना कैसे की जाती है?
प्रत्येक संसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में की जाती है, राज्य सभा और लोकसभा के प्रत्येक सदस्य सांसद के वोट का मूल्य 708 है लेकिन समयानुसार यह कम ज्यादा हो सकता है।
विधायकों के वोटो का मूल्य अलग-अलग राज्यों की जनसँख्या पर निर्भर करता है।
संविधान (84वां संसोधन), अधिनियम 2001 के अनुसार, वर्तमान में राज्यों की जनसख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है, जिसमे बदलाव वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद किया जायेगा , अर्थात अभी वोट मूल्यों राज्यों की वर्ष 1971 की जनसँख्या के आधार पर किया जाएगा।
प्रत्येक विधायकों के वोट का मूल्य = राज्य की कुल जनसँख्या /राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य *1/1000
उदाहरण:
उत्तरप्रदेश : उत्तरप्रदेश में प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है, महाराष्ट्र में एक विधायक का वोट 175 है, जबकि अरुणांचल प्रदेश में यह सिर्फ 8 वोट के बराबर है।
उदाहरण के लिए हम देखते है एक बार राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 1971 की जनसँख्या के आधार अगर देखे तो वह पर 129 वोट आते है एक विधायक के
एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य = सभी राज्य के विधायकों के मतों का कुल मूल्य / संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या
राष्ट्रपति की जीत कैसे सुनिश्चित कैसे की जाती है:
एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नाह करता, बल्कि वोटो के लिए एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने के लिए प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है, मतगणना के दौरान मतपत्रों के माध्यम से निर्वाचन मंडल द्वारा डाले गए सभी वैद्य मतों का योग किया जाता है।
तथा जीत के लिए डाले गए कुल उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% +1 प्राप्त करना होता है
767 सांसद (540 लोकसभा + 227 राज्यसभा) और कुल 4033 विधायक राष्ट्रपति चुनेंगे, हर सांसद के वोट का Vetage 700 (कुछ चुनाव परिणामो के शेष रहते यह रहने की संभावना) हो सकता है, यानी कुल वेटेज 313600 होता है
सभी state के MLA के कुल संयुक्त मतमूल्य में कुल सांसदों की संख्या का भाग देने पर एक सांसद का मत मूल्य आता है
विधायको के वोट का वेटेज राज्य की आबादी और कुल विधायकों की कुल संख्या से तय होता है, जिसका वरन ऊपर किया जा चूका है।
कुल 4033 विधायकों का वेटेज 1080131 (लगभग) होता है।
जीतने के 50% से अधिक यानि की 540065 से ज्यादा मत होने चाहिए ।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता:
- राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
- लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य (जो अब नहीं है)
- द्विसदनीय विधायिकाओं में विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य)
- केंद्रशासित के मनोनीत सदस्य
- आम चुनाव के बिपरीत यहाँ मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करते है तथा निर्वाचन मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखे जाते है वोट भी वरीयता से दिए जाते है।
- राष्ट्रपति चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है तथा गुप्त मतदान क प्रक्रिया अपने जाती है।
- परंपरा रही है की सांसद व विधायक वोटर पार्टी कई बार अपनी पार्टी परंपरा से हटकर विपक्षी पार्टी के अपने पसंद के उम्मीदवार को भी वोट देते है
Note: कुछ आंकड़े की गणना समयानुसार बदलती है ।
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